
राँची: झारखण्ड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि, वह बताए कि किस परिस्थिति में झारखण्ड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटित किया गया।
एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने सरकार से मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।

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