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ऊर्जा विकास निगम और उसकी अन्य होल्डिंग कंपनी, ऊर्जा संचरण, बिजली वितरण निगम में जल्द ही नियुक्ति प्रकिया शुरू होने वाली है. गुरुवार को ऊर्जा विकास निगम निदेशक मंडल की बैठक में निगम के नियुक्ति नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. ऊर्जा विकास निगम नियुक्ति नियमावली राज्य सरकार की नियुक्ति नियमावली जैसी ही होगी. बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह निगम के एमडी अविनाश कुमार, वित्त सचिव अजय कुमार, ट्रांसमिशन निगम के एमडी केके वर्मा समेत कई अधिकारी शामिल हुए.राज्य सरकार की नियुक्ति नियमावली का होगा पालन
ऊर्जा विकास निगम निदेशक मंडल की बैठक में आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गयी. गुरुवार को जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है उनमें सबसे अहम है नियुक्ति नियमावली. ऊर्जा विकास निगम की सभी कंपनियों में नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाएगा. इसके लिए ऊर्जा विकास निगम अलग से किसी प्रकार की नियुक्ति नियमावली नहीं बनायेगा, बल्कि राज्य सरकार की नियुक्ति नियमावली को ही ऊर्जा विकास निगम अपनायेगा. यानी थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों के लिए आवेदकों को अनिवार्य रूप से झारखंडी होना होगा. साथ ही राज्य सरकार की नियुक्ति नियमावली के आधार पर ही नियुक्त हुए लोगों को प्रोन्नति आदि का लाभ मिलेगा.

डीवीसी सहित अन्य कंपनियों का बकाया भुगतान 48 किस्तों में होगा
निदेशक मंडल की बैठक में यह तय हुआ कि बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर डीवीसी, एनटीपीसी व अन्य पावर कंपनियों का जो बकाया है उसे वह 48 किस्तों में चुकायेगा. दरअसल, इसे लेकर प्रस्ताव केंद्र सरकार ने बनाया है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब राज्य की संबंधित बिजली कंपनियां इस प्रस्ताव को अपने निदेशक मंडल की बैठक से पास करा ले. बिजली कंपनियां अपने निदेशक मंडल से इसकी मंजूरी लेंगे. इस उम्मीद के साथ निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गयी.

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