• Fri. Oct 16th, 2026

आदित्यपुर के एस-टाइप क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन के दिए गए निर्देश

admin's avatar

Byadmin

Oct 16, 2026
crescent ad

 

सरायकेला। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से आज दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को आदित्यपुर के एस-टाइप क्षेत्र में विभिन्न खाद्य विक्रेताओं एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री रितेश कुमार एवं श्री विशाल कुमार सिंह द्वारा किया गया।

 

निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य पदार्थों की तैयारी, रख-रखाव एवं बिक्री के दौरान निर्धारित स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। खाद्य परिसर, बर्तनों एवं खाद्य पदार्थों को स्वच्छ रखने तथा उन्हें धूल, गंदगी एवं अन्य संभावित स्रोतों से दूषित होने से बचाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

 

खाद्य पदार्थों को तैयार करने एवं परोसने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, साफ कपड़े पहनने, हाथों की नियमित सफाई करने तथा खाद्य पदार्थों को संभालते समय आवश्यक स्वच्छता उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए।

 

निरीक्षण के दौरान खाद्य विक्रेताओं को प्रयुक्त खाद्य तेल के सुरक्षित प्रबंधन के संबंध में जागरूक किया गया। उन्हें खाद्य तेल का बार-बार पुनः उपयोग करने से बचने तथा तेल में अत्यधिक झाग, धुआँ, असामान्य रंग या गंध उत्पन्न होने पर उसके उपयोग को बंद करने की सलाह दी गई। साथ ही, प्रयुक्त खाद्य तेल का निपटान निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप करने के निर्देश दिए गए।

 

खाद्य पदार्थों में औद्योगिक रंगों के उपयोग पर दी गई सख्त चेतावनी

 

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों में औद्योगिक रंगों (Industrial Colours) के उपयोग को लेकर खाद्य कारोबारकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी गई। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि खाद्य पदार्थों में औद्योगिक रंगों का उपयोग प्रतिबंधित है। खाद्य पदार्थों में केवल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा अनुमत खाद्य रंगों का ही निर्धारित सीमा एवं शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

 

खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने, खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

 

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से निर्धारित नियमों का पालन करने तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी बरतने की अपील की जाती है।


There is no ads to display, Please add some
Post Disclaimer

स्पष्टीकरण : यह अंतर्कथा पोर्टल की ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है और इसे अंतर्कथा डॉट कॉम की टीम ने सम्पादित नहीं किया है
Disclaimer :- This is an automated news feed of Antarkatha News Portal. It has not been edited by the Team of Antarkatha.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *