
प्रयागराज। बसपा सांसद अफजाल अंसारी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने और चार साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद सोमवार को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है.
गैंगस्टर एक्ट में चार वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद ही अफजाल की संसद सदस्यता जानी तय हो गई थी, जिसकी अधिसूचना सोमवार को लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी कर दी गई है।

बाहुबली राजनेता अफजाल अंसारी और उसके भाई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 29 अप्रैल को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई। इसमें मुख्तार को 10 वर्ष तो बसपा नेता अफजाल को चार वर्ष का कारावास हुआ है।

कानून के मुताबिक, दो वर्ष या उससे अधिक सजा पाए जनप्रतिनिधि की संबंधित सदन से सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे में तय था कि अफजाल की संसद सदस्यता जाएगी, लेकिन अधिसूचना जारी होने की प्रतीक्षा थी। सोमवार को लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी। अफजाल की लोकसभा सदस्यता सजा सुनाए जाने वाले दिन यानी 29 अप्रैल से ही रद मानी जाएगी।
There is no ads to display, Please add some







Post Disclaimer
स्पष्टीकरण : यह अंतर्कथा पोर्टल की ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है और इसे अंतर्कथा डॉट कॉम की टीम ने सम्पादित नहीं किया है
Disclaimer :- This is an automated news feed of Antarkatha News Portal. It has not been edited by the Team of Antarkatha.com
