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सरायकेला: एस एम स्टील द्वारा ‘बिना सहमति’ भूमि अधिग्रहण पर आदरडीह ग्रामीणों में भारी आक्रोश; ‘कंपनी वापस जाओ’ के नारे, 16 मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी

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Nov 5, 2025

 

सरायकेला: खरसावां जिला के नीमडीह प्रखंड अंतर्गत आदरडीह बचाओ संघर्ष समिति ने एस एम स्टील लिमिटेड कंपनी द्वारा बिना सहमति के किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध में बुधवार को गांव के दुर्गा मंदिर परिसर में एक आमसभा आयोजित की। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और कंपनी के खिलाफ जोरदार विरोध जताया।

ग्रामीणों ने एस एम स्टील लिमिटेड वापस जाओ का नारा लगाते हुए कहा कि जब तक उनकी 16 मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक उनका आंदोलन जारी (तेज) रहेगा।

ग्रामीणों की प्रमुख 16 मांगें:

ग्रामीणों ने मुख्य रूप से उचित मुआवजा, स्थायी रोजगार और पुनर्वास की मांग करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया:

मुआवजा: अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार दर पर पुनर्मूल्यांकित किया जाए।

स्थायी रोजगार: जिन परिवारों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उनके एक सदस्य को स्थायी रोजगार दिया जाए।

पुनर्वास: विस्थापितों के लिए पुनर्वास नीति के तहत आवास, पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा, और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

पारदर्शिता: किसानों का आरोप है कि भूमि की खरीद-बिक्री का लेन-देन सीधे मूल रैयतदारों से किया जाए, किसी दलाल के हाथों में नहीं होना चाहिए।

जन सुनवाई का विरोध और आक्रोश

ग्रामीणों ने कंपनी द्वारा 11 नवंबर 2025 को बुलाई गई जन सुनवाई का कड़ा विरोध किया है और साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी कीमत पर यह सुनवाई नहीं होने दी जाएगी।

कंपनी का दावा: एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड लगभग 1200 एकड़ भूमि पर प्लांट लगाना चाहती है, जिसमें साढ़े आठ हजार करोड़ का निवेश और चार हजार से अधिक लोगों को रोजगार देने का दावा किया जा रहा है।

प्रशासन की चुप्पी: ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासन और कंपनी दोनों ही चुप हैं, जबकि गांवों में गुस्सा लगातार उबाल पर है।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड सरकार और स्थानीय विधायक अब तक इस संबंध में कोई आवाज नहीं उठाए हैं, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समुदाय के लोगों की जमीन छीनने की कोशिश कर रही है। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि उनके पूर्वजों की जमीन दूसरे लोगों द्वारा बिक्री कर दी गई है, जिसका मामला चांडिल अनुमंडल कोर्ट में लंबित है।


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