
NEET 2024 परीक्षा के रिजल्ट पर देश भर में मचे घमसान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किजिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है, उनकी फिर से परीक्षा ली जायेगी। ग्रेस मार्क वाले छात्रों की परीक्षा 23 जून को ली जायेगी।

परीक्षा परिणाम 30 जून तक प्रकाशित भी करना होगा। इस बीच केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाये जायेंगे उनको कड़ी सजा दी जायेगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए NEET परीक्षा लेने वाली एजेंसी NTA की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ग्रेस मार्क देने में पारदर्शिता नहीं अपनायी गयी है।
अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम काउंसलिंग पर रोक नही लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच नीट यूजी के मामले में सुनवाई कर रही है।
बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की थी जिस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट तीन याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिसमें अनियमितताओं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 1500 से अधिक उम्मीदवारों को “लॉस ऑफ टाइम” के आधार पर परीक्षा में ग्रेस मार्किंग देने के संबंध में संदेह जताने के लिए नीट यूजी 2024 के रिजल्टों को चुनौती दी गई है।
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