
उधर, वन क्षेत्र पदाधिकारी आनंद कुमार को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने निलंबनमुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चार वर्ष से अधिक समय से आनंद कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने आनंद कुमार को बकाया वेतन भुगतान करने का भी आदेश दिया है। मालूम हो कि झारखंड सरकार ने अगस्त 2018 में आनंद कुमार को निलंबित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

कब खत्म होगी कार्रवाई यह भी नहीं बताया जा रहा

झारखंड सरकार की आरे कहा गया कि वन क्षेत्र पदाधिकारी आनंद कुमार पर तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके खिलाफ आठ विभागीय कार्रवाई चल रही है। वहीं आनंद कुमार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जब से उन्होंने विभागीय भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, तब से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। चार साल बाद भी विभागीय कार्रवाई समाप्त नहीं हुई है। उन्हें इससे संबंधित दस्तावेज भी नहीं दिया जा रहा है। विभागीय कार्रवाई कब तक समाप्त होगी यह भी नहीं बताया जा रहा।
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