

*यूपी/ कोरोना काल में कालाबाजारी करने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी हुई खारिज*
लखनऊ: कोरोना काल में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर दवा और चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी करने के आरोपी जसकरण की अग्रिम जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश गुणेंद्र प्रकाश ने खारिज कर दिया.

अग्रिम जमानत के विरोध में कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान जिस समय लोग जीवन और मृत्यु के बीच एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे थे. उस समय आरोपी और उसके सहयोगी ने आपदा में अवसर तलाशते हुए लोगों के जीवन के लिए उपयोगी और जीवन रक्षक चिकित्सीय वस्तुओं को अत्यधिक ऊंचे दाम पर बेचा.

अदालत ने आरोपी की जमानत खारिज करते हुए कहा है कि जिस समय लखनऊ समेत पूरे देश मे अफरातफरी का माहौल बना हुआ था तथा ऑक्सीजन और दवाओं का अभाव था और लोग इन वस्तु की कमी के चलते तड़प-तड़प के मर रहे थे.
ऐसे में इन वस्तुओं का ऊंचे दाम पर बेचा जाना गंभीर और सामाजिक रूप असंवेदनशील दर्शाता है. अदालत में सरकारी वकील राकेश पांडेय ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि महानगर थाने के दारोगा परवेज अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि 7 मई 20921 को वह चेकिंग कर रहे थे, तो स्कूटी सवार दो व्यक्तियों को रोक गया तो पीछे बैठा व्यक्ति भाग गया. स्कूटी सवार के पास से पुलिस को थरमामीटर, ऑक्सिमिटर, ग्लूकोजमीटर, मास्क, स्टीम किट और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुआ जिसे आरोपी बेचने जा रहे थे.
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