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नीरज हत्या कांड में संजीव ने की सीसीटीवी फुटेज मंगाने की प्रार्थना

ByAdmin Office

May 22, 2023

 

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने किया था जब्त, अभियोजन को प्रतिउत्तर देने का निर्देश

नीरज हत्याकांड सांकेतिक तस्वीर

धनबाद : विगत पांच वर्षों से नीरज हत्याकांड में जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने सोमवार 22 मई को अदालत में आवेदन दे कर गुरुकृपा शोरूम के समीप लगे सीसीटीवी फुटेज को मंगाने की प्रार्थना की है. संजीव के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने कहा कि अभियोजन ने दावा किया है कि घटना के दिन 21 मार्च 17 को 7 बजे शाम में गुरुकृपा शोरूम के समीप पिंटू सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर संजीव सिंह हथियार लेकर जा रहे थे. गुरुकृपा ऑटो के समीप ही उन्होंने अभिषेक सिंह को रोक कर कहा था कि तुम्हारे भाई को हम लोगों ने मार दिया है. अब तुम्हारी बारी है. अभिषेक के इस कथन के बाद पुलिस ने गुरु कृपा शोरूम के पास लगे 21 मार्च 17 के फुटेज को जब्त किया था और उसका डीवीआर भी साथ लेकर आई थी इस बात की पुष्टि कांड के अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी ने कोर्ट को दिए अपने बयान के पैराग्राफ 201 में भी की है.

अनुसंधानकर्ता ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज में आपत्तिजनक कुछ नहीं पाया गया था. बचाव पक्ष ने अनुसंधानकर्ता को सीसीटीवी फुटेज थाना प्रभारी अरविंद कुमार के साथ देखते दिखाया था, जिसे अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी ने पहचान भी की थी और कहा था कि सीसीटीवी में कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला. इसीलिए इस बात को उन्होंने केस डायरी में भी नहीं लिखा था.

 

अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि अभियोजन पीक एंड चूज का काम नहीं कर सकता. उसे अनुसंधान के दौरान एकत्रित सारे सबूत अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होता है. वह ऐसा नहीं कर सकता कि जो उसे मदद नहीं कर रहा वह उसे छुपा ले. अनुसंधानकर्ता सूचक के प्रभाव में थे. इस कारण उन्होंने वैसे सारे सबूत जो अभियुक्त को मदद कर रहे थे, अदालत के समक्ष नहीं लाया.

 

अधिवक्ता जावेद ने दलील दी कि अभियोजन का आरोप है कि संजीव सिंह ने गुरुकृपा ऑटो शोरूम के समीप अभिषेक सिंह को हथियार के साथ धमकी दी थी. यदि ऐसी कोई घटना हुई होती तो वह सीसीटीवी फुटेज में नजर आती. क्योंकि वह नजर नहीं आया, इसीलिए पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को अदालत से छुपा लिया. संजीव के इस आवेदन पर अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने प्रतिउत्तर दाखिल करने की याचना की. अदालत ने अभियोजन को प्रतिउत्तर दायर करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया. हालांकि संजीव सिंह की तबीयत खराब होने के कारण पेश नहीं किया जा सका.


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