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नियम को ताक पर रखकर कार्रवाई करने और रिश्वत मांगने के आरोप में कनीय अभियंता विद्युत विभाग चौपारण के खिलाफ उपभोक्ताओं ने किया काउंटर केस

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ByAdmin Office

Jul 16, 2023

 

चौपारण : प्रखंड के ताजपुर, चतरा मोड़ सहित कई क्षेत्रों में एसडीओ के नेतृत्व में आगामी 13 जुलाई को बिजली चोरी रोकने के लेकर छापेमारी अभिमानी अभियान चलाया गया था। इस दौरान लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों पर बिजली चोरी करने के आरोप में कनीय अभियंता के द्वारा जुर्माने के साथ जानबूझकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसके बाद प्रखंड के कई उपभोक्ताओं के द्वारा कनीय अभियंता पर नियम को ताक पर रखकर करवाई करने का आरोप लगाते हुए कनीय अभियंता ओंकार जायसवाल पर केस संख्या-307 धारा-482,420,506 काउंटर केस किया है।

बिजली कनेक्शन के बावजूद उपभोक्ताओं पर लगा जुर्माना

इस सम्बंध में चौपारण नावाडीह निवासी बिजली उपभोक्ता मनोज यादव पिता सत्यानन्द यादव, मरहेड़ी निवासी नकीब खान पिता स्व रईस खान,दीपक सिंह पिता उदय प्रताप सिंह सहित ने थाने में आवेदन देकर कहा है कनीय अभियंता नियम को ताक पर रखकर जानबूझकर मेरी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से झुठी एवं काल्पनिक तथा बिना सत्यापन के प्राथमिकी दर्ज करवाया गया है। आवेदन के अनुसार विद्युत कनेक्शनधारी हूँ और फिक्स बिल का नियमित भुगतान करते आ रहा हूँ।

कनीय विद्युत अभियन्ता ने मांगा था 20 हजार का रिश्वत , नहीं देने पर दर्ज कराया प्राथमिकी

आगे बताया कि बीते 13 जुलाई कनीय विद्युत अभियन्ता चौपारण ओंकार जायसवाल मेरे पास आये तथा मुझे बोले कि आप 20,000/- बीस हजार रुपया मुझे रिश्वत दे अन्यथा आपके विरुद्ध 82,000/- रु० विद्युत बाईपास जलाने के एवज में फाइन किया जायेगा तथा आपके विरुद्ध विद्युत चोरी करने का प्राथमिकी दर्ज किया जायेगा और डराने के लिए विद्युत कनेक्शन भी कुछ समय के लिए काट कर फिर जुड़वा दिये। मैंने रिश्वत देने से इन्कार किया तो वे मेरे विरुद्ध झुठी प्राथमिकी बाईपास बिजली जलाने का दर्ज किया जबकि मेरा विद्युत कनेक्शन 1KB का लिया गया था। जिसे 2KB किया गया है तथा 2KB का ही में बिल भुगतान करते आ रहा हूँ।


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