
नबीनगर से संदीप कुमार की रिपोर्ट
नवीनगर थाना कांड संख्या-27/23 में जिला जज सप्तम की अदालत का फैसला, संपत्ति और श्राद्ध के खर्च को लेकर हुई थी हत्या

नवीनगर/औरंगाबाद।व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में नवीनगर थाना कांड संख्या-27/23 से जुड़े हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एकमात्र काराधीन अभियुक्त अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता को हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज सप्तम की अदालत में हुई। अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना है। अब अभियुक्त को कितनी सजा दी जाएगी, इस बिंदु पर अदालत में 7 अगस्त 2026 को सुनवाई होगी।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राधेश्याम प्रसाद ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मामले का अभियुक्त अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता 9 सितंबर 2024 से जेल में बंद है। अभियुक्त की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में भी प्रयास किया गया था, लेकिन वहां से भी उसे जमानत नहीं मिल सकी।
संपत्ति और श्राद्ध के खर्च को लेकर हुआ था विवाद
अभियोजन के अनुसार, घटना 16 जनवरी 2023 को नवीनगर के मंगलबाजार इलाके में हुई थी। संपत्ति के बंटवारे तथा श्राद्ध के खर्च को लेकर परिवार के लोगों के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने बाद में गंभीर रूप ले लिया। आरोप है कि विवाद के दौरान अभियुक्त ने अपने सौतेले भाई सज्जन कुमार पर पिस्तौल से गोली चला दी।
बताया गया कि उस समय सज्जन कुमार घर पर थे। इसी दौरान अभियुक्त ने पिस्तौल से तीन गोलियां मार दीं, जिससे सज्जन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों और परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। घायल सज्जन कुमार को इलाज के लिए ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई।
दोनों के बीच था सौतेले भाई का रिश्ता
इस हत्याकांड की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि आरोपी अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता और मृतक सज्जन कुमार आपस में सौतेले भाई थे। पारिवारिक विवाद के कारण दोनों के बीच पहले से तनाव की स्थिति बताई गई थी। संपत्ति और श्राद्ध कर्म के खर्च को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिरकार हत्या जैसी गंभीर घटना में बदल गया। घटना के बाद नवीनगर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की। पुलिस की जांच और अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ी।
अदालत के फैसले पर टिकी नजर
लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद जिला जज सप्तम की अदालत ने अभियुक्त को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध होने के बाद अब सभी की नजर 7 अगस्त 2026 को होने वाली सजा के बिंदु पर सुनवाई पर है। उस दिन अदालत यह तय करेगी कि दोषी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत कितनी सजा दी जाएगी। अभियुक्त के दोषी करार दिए जाने के बाद मृतक के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं, अदालत के आगामी फैसले से यह स्पष्ट होगा कि इस हत्याकांड में दोषी अभियुक्त को कितनी सजा सुनाई जाती है।
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