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चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरद पवार, याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग

ByAdmin Office

Feb 17, 2024

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अजित पवार गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने वाले चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करेगा। बता दें कि शरद पवार ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग

शरद पवार ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। शरद पवार का कहना है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुट द्वारा व्हिप जारी किया जा सकता है। इसलिए, शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।
अभिषेक सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 15 फरवरी के आदेश के मद्देनजर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की जरूरत है।

विधानसभा अध्यक्ष ने भी अजित गुट को माना असली एनसीपी

बता दें कि चुनाव आयोग के बाद राहुल नार्वेकर का भी मानना है कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है। उन्होंने कहा कि संविधान में दलबदल विरोधी प्रावधानों का इस्तेमाल आंतरिक कलह और असंतोष के भाव को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है।इससे पहले चुनाव आयोग ने छह फरवरी को अपने आदेश में अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी करार दिया था। साथ ही अजित पवार गुट को एनसीपी का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ आवंटित कर दिया था।

याचिका पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो शरद पवार गुट भी पार्टी व्हिप के अधीन होगा। इसलिए इस पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने 19 फरवरी को सुनवाई की मांग की। इस पर सीजेआई ने कहा, मैं अभी देखूंगा।बता दें कि 20 फरवरी से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है।


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