

उपायुक्त नैंसी सहाय के निर्देशानुसार हजारीबाग के थाना संख्या 157 भवन पट्टा होल्डिंग संख्या 302, प्लॉट संख्या 872/1235,873/ 1336 एवं 893/1337, रकवा क्रमशः 0.25 एकड़,0.15 एवं 0.10 एकड़ कुल रकवा 0.50 एकड़ भूमि के दक्षिणी भाग पर अवैध रूप से चाहरदिवारी का निर्माण किए जाने की प्राप्त सूचना के आधार पर प्रशासन की चार सदस्यीय गठित टीम के द्वारा उक्त भूमि पर कारवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
गौरतलब है कि यह लीज भूमि मोहम्मद अहसान पिता स्वर्गीय मोहम्मद सामुएल के नाम से दिनांक 31 मार्च 2008 तक नवीकृत था एवं लीज की अवधि समाप्त हो चुकी थी। लीज नवीकरण नहीं होने की स्थिति में यह भूखंड सरकार की संपत्ति घोषित हो जाती है।
उपरोक्त के आलोक में अवैध रूप से चहारदीवारी निर्माण करने वाले के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की कारवाई की गई है।
खास महाल की भूमि पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने तथा अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु शशि भूषण सिंह, अंचल अधिकारी,सदर, राम रतन वर्णवाल, सीओ केरेडारी,अनिल कुमार सीओ कटकमसांडी एवं बालेश्वर राम,अंचल अधिकारी, बड़कागांव को दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था।
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