
ब्लैकमेल करने तथा दुष्कर्म के मामले में व्यवहार न्यायालय बेरमो के जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी फैजान अंसारी उर्फ मोहम्मद फैजान रजा को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार, पीड़िता की इंस्टाग्राम के माध्यम से फैजान अंसारी से पहचान हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने वीडियो कॉल के दौरान युवती के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद शादी का झांसा देकर तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण किया। पीड़िता ने आरोपी से फोटो-वीडियो डिलीट करने का अनुरोध किया, जिसके बाद आरोपी ने उसे बेकारबांध तालाब के समीप बुलाया। आरोप है कि वहां भी वीडियो डिलीट करने के नाम पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए।

बाद में आरोपी युवती को बोकारो नया मोड़ स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप है। मामले को लेकर बोकारो थर्मल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया और छह वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह एवं नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की।
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