

बड़कागांव । विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विस्थापन संबंधित लाभ भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 कानून के तहत प्रदान करने की मांग की।
विधायक ने इस दौरान सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सदन में घोषणा किया गया था कि एलए एक्ट और कोल बैरिंग एक्ट अब नहीं चलेगी अब 2013 कानून के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा विधायक ने कहा कि यह विधानसभा का अंतिम सत्र है इसलिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत जमीन का मुआवजा तय किया जाए और पकरी बरवाडीह परियोजना के आलोक में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 293 दिनांक 22.7.2020 के द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आलोक में 2013 कानून लागू करने की अनुशंसा को धरातल पर उतारा जाए।

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