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बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण: जमुई डीएम ने की बैठक, ‘योग्य छूटे नहीं, अयोग्य जूटे नहीं’ पर जोर

Byadmin

Jun 25, 2025

 

जमुई, (सुजीत कुमार) भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है। जमुई के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, श्री नवीन ने इस संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने “योग्य मतदाता, मतदाता सूची से वंचित न रहें, अयोग्य मतदाता, मतदाता सूची में न रहें, मतदाता सूची को शुद्ध करने की जरूरत है” पर विशेष जोर दिया।

 

पिछला गहन पुनरीक्षण बिहार में 2003 में हुआ था। शहरीकरण, प्रवासन, नए युवाओं का मतदाता बनने, मृत्यु की जानकारी का समय पर न मिलना और अवैध विदेशी नागरिकों के नाम जैसी समस्याओं के कारण यह पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है ताकि एक त्रुटिरहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके।

 

इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। दावों और आपत्तियों की जांच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) द्वारा की जाएगी, जिसके बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) अंतिम निर्णय लेंगे। ERO के आदेशों के खिलाफ जिला पदाधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।

 

डीएम ने सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) नियुक्त करने का अनुरोध किया है। इनकी सक्रिय भागीदारी से विसंगतियों और त्रुटियों का समाधान प्रारंभिक चरण में ही हो पाएगा, जिससे बाद में दावों, आपत्तियों और अपीलों की संख्या कम होगी।

 

2003 की मतदाता नामावली को पात्रता का प्राथमिक प्रमाण माना जाएगा, जिसमें नागरिकता की भी धारणा शामिल होगी। जिन व्यक्तियों का नाम 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें पंजीकरण के लिए सरकार द्वारा मान्य दस्तावेजों में से किसी एक का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सभी मतदाताओं को Enumeration Form के साथ संलग्न घोषणा-पत्र में घोषणा करना अनिवार्य है।

 

मौजूदा मतदाताओं को प्री-फिल्ड गणना प्रपत्र डाउनलोड करने और ऑनलाइन भरे हुए प्रपत्र व दस्तावेज़ अपलोड करने की सुविधा भी मिलेगी। BLO घर-घर जाकर भरे हुए प्रपत्र एकत्रित करेंगे और ऑनलाइन सत्यापित प्रपत्रों की जांच करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम होंगे जिन्होंने प्रपत्र जमा किए हैं या जिनके ऑनलाइन प्रपत्र सत्यापित हो चुके हैं। यदि कोई मतदाता समय पर प्रपत्र नहीं दे पाता है, तो वह दावा और आपत्ति अवधि में फॉर्म-6 और घोषणा प्रपत्र के साथ आवेदन कर सकता है।

 

ईआरओ आगामी पात्रता तिथि 1 अक्टूबर 2025 के लिए अग्रिम आवेदन भी आमंत्रित करेंगे। यदि किसी मतदाता की पात्रता पर संदेह होता है, तो जांच के बाद नोटिस जारी कर उसका नाम सूची से हटाने पर निर्णय लिया जाएगा। संदिग्ध विदेशी नागरिकों के मामलों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

बैठक में अपर समाहर्ता रविकांत सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता मोहम्मद तारिक रजा, उप निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद नजरूल हक सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 मतदाताओं के मानक के आधार पर सीमा निर्धारित की गई है। मतदान केंद्रों का ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन 30 जून 2025 को किया जाएगा।

 

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