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झारखण्ड सरकार की ओर से लाये गए मॉब लिंचिंग विधेयक बिधानसभा में बिल को मिली मंजूरी।

Byadmin

Dec 22, 2021

झारखंड विधानसभा ने मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से लाये गए विधेयक की मंजूरी दे दी है. मंगलवार को शीतकालीन सत्र के चौथे कार्यदिवस के दिन भोजनावकाश के बाद सदन में सरकार की ओर से बिल लाया गया. विधेयक का नाम द झारखंड प्रीवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 है।

मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाले राज्यों की फेहरिस्त में अब झारखंड का भी नाम जुड़ गया है. इससे पहले मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कानून बना है. 21 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने बिल को सदन पटल पर रखा. इसपर विधायक अमित मंडल ने कई संशोधन प्रस्ताव रखा. इसमें दुर्बल शब्द की जगह आम नागरिक शब्द जोड़े जाने पर भी सहमति बनी।


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