
बलियापुर अंचल अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा संचालित महत्वकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानो को वर्ष 2019 से प्रति वर्ष कुल 6000₹ की आर्थिक सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती है l जिससे किसानो को कृषि कार्य में सहायता होती है l

अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह के संज्ञान में आया है कि पीएम किसान के कुछ ऐसे लाभुक है जो अयोग्य होने के बाद भी आर्थिक सहायता राशि का लाभ ले रहे हैं l इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अंचल अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए आदेश जारी कर दिया गया।

भौतिक सत्यापन के दौरान पता चलता है कि लगभग 145 मृत लाभुकों को मरणोपरांत भी इस योजना का पैसा उनके खाते में जा रहे हैं और साथ ही लगभग 170 अयोग्य लाभुक इस योजना का लाभ उठा रहे है। जिससे सरकार को लगभग 70 लाख का नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है। आगे कार्रवाई करते हुए अयोग्य लाभुकों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर राशि वापसी की मांग की गई है।
यह नोटिस उन लाभुकों को दी गई है जिन्होंने गलत तरीके से योजना का लाभ उठाया है या जो पात्रता शर्तें पूरी नहीं करते हैं।
गलत तरीके से ली गई राशि की वापसी नहीं करने पर आयोग्य लाभुकों पर सर्टिफिकेट केश के अंतर्गत मामला दर्ज कर सूद सहित राशि वसूली की कार्रवाई के साथ साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी l
अंचल अधिकारी ने यह भी बताया कि और भी ऐसे अयोग्य लाभुक हो सकते हैं जो गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं l यदि ऐसा है तो वे अविलंब योजना की राशि सरेंडर करें l
उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे परिवार हैं जिसमें एक ही परिवार में तीन से चार लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, यह आपराधिक षडयंत्र की श्रेणी में आता है l
योजना की पात्रता एवं शर्तों के बारे में अंचल अधिकारी ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होता है ¹:
भूमिधारी किसान परिवार : योजना का लाभ केवल भूमिधारी किसान परिवारों को मिलेगा। परिवार में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए l
आयकर नहीं: जिन किसानों ने पिछले साल आयकर भरा है, वे योजना का लाभ नहीं ले सकते।
सरकारी पद: वर्तमान या पूर्व सरकारी या सरकार से जुड़े पदाधिकारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
एक परिवार में एक ही व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है l
बलियापुर अंचल अधिकारी से नोटिस की वजह पूछने पर बताया गया कि कुछ लाभुकों ने योजना के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी दी है या पात्रता शर्तें पूरी नहीं कि है तो ऐसे लाभुको को अयोग्य की श्रेणी में रखा जा रहा है।
उन्होंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अयोग्य लाभुकों को राशि वापसी की नोटिस एक महत्वपूर्ण कदम है जो योजना की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने में मदद करेगा।
There is no ads to display, Please add some


Post Disclaimer
स्पष्टीकरण : यह अंतर्कथा पोर्टल की ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है और इसे अंतर्कथा डॉट कॉम की टीम ने सम्पादित नहीं किया है
Disclaimer :- This is an automated news feed of Antarkatha News Portal. It has not been edited by the Team of Antarkatha.com
