

झारखंड सरकार ने राज्य में श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में कार्य स्थलों पर महिलाओं के लिए आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) का गठन करें और इसकी जानकारी सरकार को दें। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना है, खासकर यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में। यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिया गया है, जिसमें 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है।
सरायकेला श्रम अधीक्षक अविनश ठाकुर ने अपने क्षेत्र के सभी कंपनियों के प्रबंधन से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करें और आवश्यक जानकारी प्रदान करें। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण हो।

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