
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी और मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अपने परिवार से फोन पर एक बार बात करने की इजाजत दे दी है. स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने यह आदेश जारी किया, जिसमें जेल प्रशासन को तहव्वुर राणा के स्वास्थ्य के बारे में दस दिनों के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राणा को जेल नियमों के अनुसार, जेल प्रशासन की देखरेख में एक बार बात करने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही, कोर्ट ने जेल प्रशासन से यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या भविष्य में राणा को अपने परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति दी जा सकती है. इससे पहले, 6 जून को कोर्ट ने तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी थी.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने राणा की अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगने वाली याचिका का विरोध किया था. NIA का तर्क था कि यदि राणा को अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी जाती है, तो संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा हो सकता है. पटियाला हाउस कोर्ट ने इससे पहले 24 अप्रैल को भी तहव्वुर राणा की परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति की मांग खारिज कर दी थी.

तहव्वुर राणा इस समय न्यायिक हिरासत में है. उसे 9 मई को 6 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. 3 मई को कोर्ट में तहव्वुर राणा के आवाज और लिखावट के नमूने लिए गए थे. NIA ने 10 अप्रैल की शाम को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही तहव्वुर को गिरफ्तार कर लिया था.
यह गिरफ्तारी तब हुई जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा राणा की प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद भारतीय एजेंसियों की एक टीम उसे लाने के लिए अमेरिका गई थी. तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और वह 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक, अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है. 64 वर्षीय तहव्वुर राणा के समर्थन के कारण उस समय भारत में हेडली की आवाजाही आसान हो गई थी. पाकिस्तान मूल के तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली बचपन के दोस्त थे और दोनों ने एक ही सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी. तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद के लिए मुंबई में एक एजेंसी भी खोली थी.
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