
औरंगाबाद से अविनाश कुमार की रिपोर्ट

औरंगाबाद, 18 अगस्त — किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसडीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने आज कुटुंबा थाना प्रभारी और हसपुरा थाना प्रभारी को शोकोज नोटिस जारी किया है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि जी.आर. 133/22, जेजेबी वाद-538/25 की सुनवाई के दौरान बोर्ड ने पाया कि जमानत पर रहा एक विधि विरुद्ध बालक 29 मई 2023 से अनुपस्थित है। इस संबंध में अदालत ने 03 अप्रैल 2025 और 20 मई 2025 को नोटिस भेजा था तथा कुटुंबा थाना प्रभारी एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को टेलीफोन से भी सूचना दी गई थी। इसके बावजूद आरोपी किशोर को अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे बोर्ड ने कर्तव्यहीनता मानते हुए थाना प्रभारी को शोकोज करते हुए 30 अगस्त 2025 को संदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है।
इसी प्रकार, जी.आर. 44/17, जेजेबी-89/25 मामले में हसपुरा थाना क्षेत्र का एक विधि विरुद्ध किशोर 03 अप्रैल 2024 से अनुपस्थित है। इस पर अदालत ने 21 जून 2025 और 11 जुलाई 2025 को नोटिस भेजा, साथ ही टेलीफोन पर भी सूचना दी गई, लेकिन किशोर को अब तक पेश नहीं किया गया। इसे अवमानना मानते हुए किशोर न्याय बोर्ड ने हसपुरा थाना प्रभारी को भी शोकोज कर 30 अगस्त 2025 को सदेह उपस्थित होने का आदेश पारित किया है।
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