
सरायकेला-खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आदित्यपुर रोड नंबर 15 में वर्ष 2020 में हुई एक सनसनीखेज मारपीट की घटना में अदालत ने न्याय सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी भोला सिंह उर्फ आनंद सिंह, नीतीश झा और मुरारी मिश्रा को जानलेवा हमले का दोषी करार दिया है।
अदालत का फैसला और सजा का विवरण
माननीय न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड विधान (IPC) की धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि जमा न करने की स्थिति में दोषियों को पांच माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
हत्या के प्रयास (307) के अलावा, अदालत ने अन्य धाराओं में भी सजा मुकर्रर की है.
*क्या था मामला?*
यह घटना 24 मई 2020 की है, जब आदित्यपुर के रोड नंबर 15 में आरोपियों ने 40 वर्षीय वीरेंद्र कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। इस हमले में वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया था और साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए यह कड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद क्षेत्र के अपराधियों में कानून का खौफ दिखने की उम्मीद है।
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