

सरायकेला-खरसावां – जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो के नेतृत्व में आज जिले में चलने वाले सार्वजनिक परिवहन वाहनों, खासकर बसों की गहन जांच की गई।
इस दौरान, ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की गई जो अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जा रहे थे। मोटर वाहन अधिनियम के तहत इन वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, बिना परमिट के चल रहे ऑटो और बसों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की गई।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए वैध कागजात रखना अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना परमिट के वाहनों का परिचालन एक दंडनीय अपराध है और ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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