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झारखंड निकाय चुनाव, 5 लाख नए वोटरों का भविष्य अधर में बीजेपी नेता रमेश हांसदा ने हाईकोर्ट में दायर की पीआईएल

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BySubhasish Kumar

Jan 22, 2026

आदित्यपुर। झारखंड में लंबे समय बाद प्रस्तावित नगर निकाय चुनावों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2024 की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने की तैयारी से लगभग 5 लाख नए मतदाताओं के मताधिकार पर संकट उत्पन्न हो गया है।

इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश हांसदा ने झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि नगर निकाय चुनावों में अत्यधिक देरी के कारण बड़ी संख्या में युवा मतदाता मतदान की आयु पूरी कर चुके हैं, जबकि कई नागरिकों ने अपना निवास स्थान भी बदला है।

ऐसे में पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा। रमेश हांसदा ने बताया कि इस गंभीर विसंगति को लेकर उन्होंने पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग,

मुख्यमंत्री कार्यालय और रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर अवगत कराया था, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव पहले ही कई वर्षों से लंबित हैं और यदि अद्यतन मतदाता सूची के बिना चुनाव कराए जाते हैं, तो यह लाखों नागरिकों को उनके संवैधानिक मतदान अधिकार से वंचित करने जैसा होगा। हांसदा ने स्थानीय आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में ही बीते एक वर्ष में लगभग 20 हजार नए मतदाता जुड़े हैं।

उल्लेखनीय है कि स्वयं रमेश हांसदा ने भी हाल ही में अपना नाम आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थानांतरित कराया है। यदि पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव होते हैं, तो वे स्वयं भी मतदान से वंचित रह जाएंगे।फिलहाल इस जनहित याचिका पर राज्य की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में गहरी नजर बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि उच्च न्यायालय इस मामले में क्या दिशा-निर्देश देता है और क्या नगर निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची को अद्यतन किया जाएगा


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