

धनबाद: उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर, धनबाद जिला प्रशासन ने आज सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा 2003) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष छापामारी अभियान चलाया। यह अभियान मुख्य रूप से शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को रोकने पर केंद्रित था।
जांच टीम ने जिले के चार प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सघन तलाशी ली:

आईआईटी-आईएसएम गेट

पुलिस लाइन
पी.के. राय मेमोरियल कॉलेज गेट
दिल्ली पब्लिक स्कूल (कार्मिक नगर)
अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में कुल 30 दुकानों की जांच की। नियमों का उल्लंघन करते पाए गए कई दुकानदारों पर मौके पर ही जुर्माना लगाया गया।
सिविल सर्जन ने इस दौरान सभी दुकानदारों और आम जनता को स्पष्ट निर्देश दिया कि शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है।
यह अभियान युवा पीढ़ी को तम्बाकू के हानिकारक दुष्प्रभावों से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भविष्य में भी इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और कोटपा 2003 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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