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बिहार SIR: मतदाता सूची में 18 लाख से अधिक मृत मतदाताओं के नाम मिले

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Jul 23, 2025

 

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा बिहार में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. अब तक की प्रक्रिया में 18 लाख से अधिक मृत मतदाताओं के नाम पाए गए हैं, जो चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखने के प्रयासों को सही ठहराता है.

 

चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार से शुरू कर पूरे भारत में मतदाता सूची के SIR का निर्देश दिया था. बिहार में 18 जुलाई तक 7,89,69,844 मौजूदा मतदाताओं में से 7,11,72,660 मतदाताओं (90.12%) से गणना प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं.

 

SIR के आंकड़ों के अनुसार, कुल 18,66,869 मृत मतदाताओं की सूचना मिली है. इसके अलावा, 26,01,031 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, 7,50,742 मतदाता विभिन्न स्थानों पर नामांकित हैं, और 11,484 ऐसे मतदाता हैं जिनका पता नहीं चल पाया है. कुल मिलाकर, ऐसे मतदाताओं की संख्या 52,30,126 है, जो बिहार के कुल मतदाताओं का 6.62% है.

 

चुनाव आयोग ने 25 जुलाई से पहले पूर्व-मुद्रित गणना प्रपत्र जमा करने की सख्त शर्त रखी है, ताकि सभी पात्र मतदाता 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में शामिल हो सकें. इस प्रक्रिया में लगभग 1 लाख बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO), 4 लाख स्वयंसेवक, और 1.5 लाख बूथ स्तरीय एजेंट (BLA) सहित पूरी चुनाव मशीनरी मिलकर काम कर रही है.

 

आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं और उन 21.36 लाख मतदाताओं की विस्तृत सूची साझा की है जिनके फॉर्म अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, साथ ही 52.30 लाख मतदाताओं की सूची भी साझा की है जो कथित तौर पर मृत हैं या स्थानांतरित हो गए हैं.

 

24 जून के SIR आदेश के अनुसार, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, आम जनता को मसौदा मतदाता सूची में किसी भी नाम को जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए आपत्ति दर्ज कराने का पूरा एक महीना मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को निर्वाचन आयोग से कहा था कि वह बिहार में मतदाता सूची के SIR के दौरान आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज माने. बिहार में 243 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को करेगा.


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