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सरायकेला में अवैध बैनर-होर्डिंग पर नगर पंचायत का शिकंजा, हटाओ अभियान जारी

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Jul 17, 2025

 

सरायकेला: जिला प्रशासक श्री शशि शेखर सुमन के निर्देश पर नगर पंचायत सरायकेला ने शहर में अवैध रूप से लगाए गए बैनरों और होर्डिंगों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान शहर के सभी सार्वजनिक क्षेत्रों और प्रमुख चौक-चौराहों पर चलाया जा रहा है।

 

झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत, नगर निकाय क्षेत्र में कोई भी विज्ञापन लगाने से पहले नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है। अक्सर यह देखा जाता है कि विज्ञापनकर्ता बिना किसी पूर्व अनुमति के निकाय क्षेत्र में बैनर और होर्डिंग लगा देते हैं, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी है।

 

प्रशासक श्री सुमन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। भविष्य में बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने वाले लोगों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

नगर पंचायत ने ऐसे सभी व्यक्तियों से अनुरोध किया है कि वे तत्काल नगर पंचायत कार्यालय में संपर्क कर शुल्क जमा करके विधिवत अनुमति प्राप्त करें। अन्यथा, बिना किसी पूर्व सूचना के सभी अवैध विज्ञापनों को हटा दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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