

*धनबाद :* झारखंड प्राइवेट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रदेश इकाई रांची के साथ जिला इकाई धनबाद की बैठक धनबाद जिलाध्यक्ष एसके सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। वक्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट की रोक के बावजूद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पर मान्यता के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो कोर्ट की अवमानना है।
झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के शिक्षा सचिव व झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने आरटीई प्रथम संशोधित नियमावली-2019 के तहत सभी विद्यालयों को आदेश निकालकर मान्यता के लिए आवेदन जमा करने को कहा है, जबकि झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस नियमावली के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर रखी है। हाईकोर्ट ने नियमावली के खिलाफ स्टे लगाया है और संगठन के किसी सदस्य पर पीड़ित कार्रवाई पर रोक लगायी है। इसके बावजूद झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव ने मान्यता के लिए आवेदन जमा करने का आदेश जारी किया है। इसके खिलाफ झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव व केंद्र सरकार के शिक्षा सचिव पर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का केस दर्ज कराएगी। मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट का आदेश और सदस्यों को सूची सौंपी जाएगी। बैठक में धनबाद जिला संयोजक सुधांशु शेखर, जिला सचिव इरफान खान, जिलाध्यक्ष एसके सिन्हा, निरसा अध्यक्ष रंजीत कुमार मिश्रा मौजूद थे। देवघर, पलामू, गोड्डा, साहिबगंज, गिरिडीह, गढ़वा, हजारीबाग व पलामू के जिला अध्यक्ष और सचिव बैठक में उपस्थित हुए।
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