
हजारीबाग।(आशीष कृष्णन ) वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हजारीबाग सदर थाना में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन (सदर थाना काण्ड संख्या 211/2014, जी.आर. 151/14, धारा 171-एच भा.दं.सं.) के एक दशक पुराने मामले में न्याय की जीत हुई। न्यायिक दंडाधिकारी हेमंत कुमार सिंह की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व जिला अध्यक्ष टुन्नू गोप एवं पूर्व महामंत्री अनिल मिश्रा को आरोपमुक्त कर दिया।

गौरतलब है कि यह मामला विगत 11 वर्षों से लंबित था, जिसमें दोनों नेताओं को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त घोषित किया गया। इस निर्णय से दोनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है।

उक्त मुकदमे में वरिष्ठ अधिवक्ता धनंजय कुमार सिंह, अधिवक्ता सह पूर्व जिला उपाध्यक्ष राणा राहुल प्रताप,अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह, अधिवक्ता अजय कुमार, अधिवक्ता अश्विनी कुमार, अधिवक्ता मनोरंजन राय, अधिवक्ता परमीत ओझा एवं अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने सशक्त पैरवी की।
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