
नई दिल्ली। पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान महिला की मौत के मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन रिहाई नहीं हो सकी. दरअसल, अभिनेता की जेल से रिहाई को लेकर फैंस और दर्शकों के बीच सस्पेंस बना हुआ है. उम्मीदों के बावजूद वह चंचलगुडा जेल में ही बंद है. अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी रिहाई रात में नहीं हो सकेगी. कथित तौर पर, जमानत आदेश की प्रतियां ऑनलाइन अपलोड नहीं की गई हैं. अधिकारियों ने उनके रहने के लिए क्लास-1 बैरक तैयार किया है. इस बीच, रिहाई में देरी होने पर अल्लू अर्जुन के फैंस का गुस्सा साफ नजर आने लगा है. लोग चंचलगुडा जेल के बाहर इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया

3.00% Fullscreen बता दें कि अल्लू अर्जुन को शुक्रवार सुबह उनके घर से दोपहर 12 बजे गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 4 बजे उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया. इसके बाद एक्टर ने हाईकोर्ट में अपील की थी. 5 बजे तेलंगाना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. लेकिन पुलिस ने जिस तरह अल्लू अर्जुन को उनके घर से गिरफ्तार किया इस पर अभिनेता ने आपत्ति जताते हुए कई सवाल उठाए. तो गिरफ्तारी के तरीके से अल्लू अर्जुन भी खुश दिखाई नहीं दिए. इसी से जुड़ा वीडियो भी सामने आया, जिसमें अल्लू अर्जुन लिफ्ट में जाते दिख रहे हैं, जहां पहले अल्लू ने प्लेन टी-शर्ट पहनी थी, बाद में वो हुडी पहने बाहर आए. जिस पर लिखा था- ‘फ्लावर नहीं फायर है’.

अल्लू अर्जुन तीन साल बाद सिनेमा घरों में अपनी फिल्म पुष्पा-2 के जरिए लौटे हैं. उनकी फिल्म सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. अल्लू अर्जुन की दीवानगी किस कदर फैंस के सिर चढ़कर बोल रही है, उसका अंदाजा पटना में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को दौरान जुटी भीड़ से लगाया जा सकता था. पटना में शायद किसी दक्षिण भारतीय सितारे के लिए इतनी भीड़ देश ने देखी. लेकिन अल्लू अर्जुन ने भाषा को बाधा नहीं बनने दिया. इसी तरह की दीवानगी हैदराबाद में भी देखने को मिली जब उनके फैंस फिल्म देखने आए. Also Read – आयुर्वेद महाविद्यालय कर रहा लोगों का प्रकृति परीक्षण अपने फैंस की इसी दीवानगी को देख अल्लू अर्जुन खुद को रोक नहीं पाए और आधी रात को अपने चाहने वालों से मिलने के लिए हैदराबाद में थियेटर के बाहर पहुंच गए. अल्लू अर्जुन को अपने सामने देख फैंस का जोश हाई हो गया. ये तारीख थी 4 दिसंबर. बड़ी संख्या में फैंस ने उनके साथ थिएटर में दाखिल होने की कोशिश की. इसके चलते थिएटर में भारी भीड़ जमा हो गई थी और फिर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी. भीड़ को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया था. भीड़ कम होने के बाद सांस घुटने से बेहोश हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन इस दौरान अस्पताल में एक महिला ने दम तोड़ दिया और घायल होने वालों में मृतक रेवती का 9 साल का बेटा श्रीतेज भी शामिल था. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं. जज ने पूछा, “क्या सिर्फ इसलिए कि वह एक अभिनेता हैं, उन्हें इस घटना का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?” जज ने कहा कि धारा 105 और 108 के प्रावधानों के तहत लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही नहीं लगते. वहीं, अदालत ने मृतक महिला के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. जज ने कहा, “एक नागरिक के रूप में, अभिनेता को भी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है.” न्यायमूर्ति जुव्वादी श्रीदेवी ने अभियोजन पक्ष से सवाल किया, “क्या सिर्फ अभिनेता होने के कारण उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला चलाया जा सकता है? क्या वे सीधे तौर पर इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं?” अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई किसी विशेष प्राथमिकता के तहत नहीं की जा रही है. जज ने कहा, “यह सुनवाई इसलिए हुई क्योंकि संबंधित अन्य मामले पहले से सूचीबद्ध थे. यह कोई विशेष मामला नहीं है.” अदालत ने तर्कों के आधार पर अल्लू अर्जुन को चार हफ्तों की अंतरिम जमानत दी. जिसमें कोर्ट ने शर्तें भी लगाई हैं. अभिनेता को 50,000 रुपये का निजी बांड भरना होगा. उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा. जेल प्रशासन को आदेश दिया गया कि जमानत आदेश का पालन सुनिश्चित करें और इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें. इस पर सरकारी वकील ने कहा, “चार हफ्तों के बाद क्या अभिनेता को आत्मसमर्पण करना होगा?” इस पर कोर्ट ने हंसते हुए जवाब दिया, “देखते हैं.’ थिएटर प्रबंधन के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने सरकार के निर्देशों के तहत फिल्म की स्क्रीनिंग की. प्रबंधन ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पुलिस को अल्लू अर्जुन की उपस्थिति की जानकारी दी थी.
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