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पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला मामले में आरोपी को 7 वर्ष कारावास की सजा

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Byadmin

Jul 7, 2026
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मनोहरपुर/चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना कांड संख्या 20/2024 में न्यायालय ने जानलेवा हमला करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने सुनाया।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 जून 2024 को मनोहरपुर थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 एवं 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में मेगजीन लेवल, गुवा निवासी मंगल मुर्मू पर अपनी पत्नी नेहा लकड़ा पर चाकू से हमला कर जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था।

 

घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मंगल मुर्मू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया।

 

मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी मंगल मुर्मू को दोषी पाया। सत्रवाद संख्या 377/2024 में सुनाए गए फैसले के तहत न्यायालय ने आरोपी को धारा 307 के अंतर्गत 7 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

 

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सशक्त साक्ष्यों के आधार पर मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई, जो अपराधियों के खिलाफ कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण है।


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