
सरायकेला : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाची निबंधन पदाधिकारी, खरसावां विधानसभा क्षेत्र सह अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला श्री अभिनव प्रकाश तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों एवं संबंधित पदाधिकारियों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अनावश्यक रूप से शामिल न हो।

उन्होंने कहा कि मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, तथ्याधारित एवं त्रुटिरहित होनी चाहिए। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम संबंधित मतदान केंद्र एवं मतदाता सूची से सही रूप से संबद्ध किया जाना आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस दिशा में समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने जानकारी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत झारखंड राज्य में 01 अक्टूबर, 2026 को अर्हता तिथि (Qualifying Date) निर्धारित की गई है तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07 अक्टूबर, 2026 को किया जाएगा।
बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, दावा एवं आपत्ति से संबंधित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही मतदाताओं की मैपिंग, अनमैप्ड मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया तथा वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम खोजने संबंधी जानकारी भी साझा की गई।
बैठक के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) एवं बूथ लेवल एजेंट (BLA) की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित क्रियान्वयन में BLO एवं BLA की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सभी मतदान केंद्रों पर BLA की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने तथा उनकी सूची आगामी 10 जून, 2026 तक उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभिन्न श्रेणी के मतदाताओं से संबंधित प्रावधानों की जानकारी भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। इस दौरान बताया गया कि पात्र मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेजों सहित समय पर पुनरीक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित कराने हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण केवल निर्वाचन विभाग का कार्यक्रम नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, समावेशी एवं अद्यतन बनाने का एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अभियान है। उन्होंने राजनीतिक दलों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान की महत्ता को समझते हुए आम नागरिकों तक SIR की प्रक्रिया, उद्देश्य, प्रावधानों एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं तथा पात्र मतदाताओं को निर्धारित समयावधि के भीतर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करें।
उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर संचालित प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता गतिविधियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी पात्र मतदाता मैपिंग अथवा पुनरीक्षण प्रक्रिया से वंचित न रहे। साथ ही मतदाता सूची में केवल पात्र एवं सत्यापित मतदाताओं का ही समावेश सुनिश्चित किया जाए, जिससे मतदाता सूची की शुद्धता एवं विश्वसनीयता बनी रहे।
बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का समाधान करते हुए SIR से संबंधित दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रतिनिधियों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए गए।
*विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तिथियां :*
*• अर्हता तिथि (Qualifying Date) – 01.10.2026*
*• तैयारी, प्रशिक्षण एवं प्रिंटिंग कार्य – 20.06.2026 से 29.06.2026 तक*
*• बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन – 30.06.2026 से 29.07.2026 तक*
*• मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन – 29.07.2026 तक*
*• प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन – 05.08.2026*
*• दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अवधि – 05.08.2026 से 04.09.2026 तक*
*• दावा एवं आपत्तियों का निष्पादन – 05.08.2026 से 03.10.2026 तक*
*• अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन – 07.10.2026*
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