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सरायकेला बाजार में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु सघन जांच, उल्लंघन पर नियमित कार्रवाई कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश..

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Apr 29, 2026
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सरायकेला -उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां श्री नीतिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां श्री सुधीर रंजन द्वारा बुधवार को सरायकेला बाजार क्षेत्र में खुदरा एवं थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

 

निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड एवं बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थों की सघन जांच की गई। एक दुकान में एक्सपायर्ड नारियल पानी पाए जाने पर उसे मौके पर ही नष्ट करते हुए संबंधित दुकानदार पर ₹2000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं, एक अन्य थोक विक्रेता के गोदाम में गंदगी एवं बिना लेबल के खाद्य सामग्री पाए जाने पर ₹2000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

 

जांच अभियान के क्रम में संजय चौक एवं आसपास के क्षेत्र में गोलगप्पा विक्रेताओं की भी जांच की गई। सभी विक्रेताओं को स्वच्छ पानी एवं ताजा खाद्य सामग्री के उपयोग तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश एवं जागरूकता प्रदान की गई।

 

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा सरायकेला बाजार स्थित सभी खुदरा एवं थोक विक्रेताओं, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की गई है कि वे अज्ञात स्रोत से प्राप्त खाद्य सामग्री तथा एक्सपायर्ड पेय पदार्थ, चिप्स एवं अन्य खाद्य पदार्थों का विक्रय न करें।

यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत मानकों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें फूड लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी शामिल है।

 

जिला प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है तथा आम नागरिकों के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु इस प्रकार के सघन जांच अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे।


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