
नवीनगर से संदीप कुमार की रिपोर्ट
नवीनगर प्रखंड प्रमुख चित्रा कुमारी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को पटना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने इस मामले में की गई कार्रवाई को नियमों के विरुद्ध मानते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद चित्रा कुमारी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। समर्थकों ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया है। वहीं, विरोधी खेमे में मायूसी देखी जा रही है। इस संबंध में प्रमुख प्रतिनिधि दिलीप पासवान ने कहा कि चित्रा कुमारी के खिलाफ लाया गया

अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह नियमों के विपरीत था और इसमें कुछ अधिकारियों की मिलीभगत स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उन्होंने कहा कि उन्हें शुरू से ही न्यायालय पर पूरा भरोसा था और आज का फैसला उसी भरोसे का परिणाम है। गौरतलब है कि 13 जनवरी 2025 को पंचायत समिति की एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नवीनगर प्रखंड प्रमुख चित्रा कुमारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के बाद उप प्रमुख लव कुमार सिंह को कार्यवाहक प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि, चित्रा कुमारी ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। इस फैसले के बाद चित्रा कुमारी ने कहा कि यह सत्य और न्याय की जीत है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आखिरकार सच की जीत हुई। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वे सोमवार को पुनः नवीनगर प्रखंड प्रमुख पद की शपथ लेंगी।
फैसले के बाद प्रखंड प्रशासन में भी हलचल तेज हो गई है और आगे की प्रक्रिया को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले का असर आने वाले दिनों में प्रखंड की राजनीति पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।
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