

सरायकेला – नीमडीह में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के कार्यान्वयन पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही चिकित्सा सहायता योजना के बारे में जानकारी दी गई।
इस योजना के तहत, मरीजों को उनकी चिकित्सा अवधि के अनुसार अनुदान राशि दी जाती है:

7 दिन से कम की चिकित्सा: 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के लिए ₹1,500, और 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए ₹3,000।

7 दिन से अधिक की चिकित्सा: 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के लिए ₹2,500, और 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए ₹5,000।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ये दस्तावेज़ प्रखंड कार्यालय में जमा करने होंगे:
राशन कार्ड की कॉपी (लाल, पीला या हरा कार्ड)।
ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र की कॉपी।
अस्पताल की पर्ची की कॉपी।
आधार कार्ड की कॉपी।
बैंक खाते की कॉपी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
बैठक में स्वास्थ्य विभाग को अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए:
जन्म प्रमाण पत्र: सभी संस्थागत प्रसव के बाद, अस्पताल से छुट्टी देते समय जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। मासिक जन्म रिपोर्ट भी हर महीने प्रखंड कार्यालय में जमा करनी होगी।
मृत्यु रिपोर्ट: मृत्यु के कारण और आधार नंबर के साथ हर महीने मृत्यु रिपोर्ट जमा करनी होगी, ताकि मृतक के आश्रितों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिल सके
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