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झारखंड कैबिनेट के 27 फैसलों पर मुहर: सड़कों का जाल बिछेगा, महंगाई भत्ता बढ़ा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था में सुधार

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Jul 11, 2025

2025 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में राज्य हित से जुड़े 27 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। इन फैसलों से राज्य में आधारभूत संरचना के विकास, सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक राहत, न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और स्वास्थ्य सेवाओं में अनुशासन सुनिश्चित होगा।

 

राज्य में सड़कों का विकास होगा तेज़

कैबिनेट ने सड़कों के निर्माण और गुणवत्ता सुधार के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है:

 

रांची के सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी पथ की मरम्मत और गुणवत्ता सुधार के लिए ₹32.70 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

 

कुम्हरिया मोड़ से संग्रामपुर तक सड़क के पुनर्निर्माण हेतु ₹38.89 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

 

साहेबगंज में करमाटांड से जुराल पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए ₹121.74 करोड़ की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है।

ये निर्णय आवागमन को सुगम बनाएंगे और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क को मजबूत करेंगे।

 

स्वास्थ्य विभाग में कड़ा रुख और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

स्वास्थ्य सेवाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए कैबिनेट ने कड़े फैसले लिए हैं:

 

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नयाभुसूर, नामकुम की डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाला, जामताड़ा की डॉ. स्नेहा सिंह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है।

 

वहीं, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जमशेदपुर के पूर्व प्रभारी सिविल सर्जन, डॉ. अरविंद कुमार लाल की बर्खास्तगी रद्द कर उन्हें पुनः सेवा में बहाल करने का निर्णय लिया गया है।

 

दिवंगत मंत्री जगरनाथ महतो के Lung Transplant के बाद हुए चिकित्सा व्यय ₹44.83 लाख और न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्र के एयर एम्बुलेंस व्यय ₹5.75 लाख की प्रतिपूर्ति को भी स्वीकृति मिली है।

 

राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते की राहत

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है:

 

राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को छठे और पंचम वेतनमान में 01 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा।

 

न्यायिक व्यवस्था में डिजिटल बदलाव

न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है:

 

राज्य के जिला न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक संचार और ऑडियो-वीडियो माध्यमों के उपयोग हेतु नियमावली 2025 लागू करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

 

1 अगस्त से मॉनसून सत्र का आगाज़

कैबिनेट ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय (मॉनसून) सत्र को 01 अगस्त 2025 से 07 अगस्त 2025 तक आयोजित करने पर भी अपनी सहमति दे दी है।

 

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

राज्य के सभी थानों के लिए चार पहिया और दो पहिया वाहनों की खरीद को स्वीकृति मिली है।

 

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना के संचालन को मंजूरी दी गई।

 

झारखंड उत्पाद नियमावली 2022 के तहत खुदरा दुकानों के संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था को मंजूरी मिली।

 

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जलछाजन विकास परियोजनाओं में कैक्टस पौधारोपण हेतु चार संस्थाओं से गैर-वित्तीय समझौता करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

 

संस्था निबंधन अधिनियम 1860 की धारा 24 के अंतर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन को भी स्वीकृति मिली।

 

झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कर्मचारियों के नियमितीकरण और एसीपी/एमएसीपी लाभ देने का भी निर्णय लिया गया।

 

झारखंड अवर शिक्षा सेवा और खनन अभियंत्रण सेवा में नियुक्ति, सेवा पुष्टि और विभागीय परीक्षा में शिथिलता देने संबंधी निर्णय लिए गए।

 

बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गई।

 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद कहा कि ये सभी फैसले राज्य के सर्वांगीण विकास और सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि सड़कों के विकास, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार, स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता और कर्मचारियों को राहत से जनता को सीधा लाभ मिलेगा और राज्य प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा।

 


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