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मतदाता सूची पुनरीक्षण: लखीसराय में सख्ती से अभियान शुरू, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

Byadmin

Jun 29, 2025

 

 

लखीसराय जिलाधिकारी ने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सख्ती दिखाते हुए आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 की जानकारी दी है। शनिवार को समाहरणालय कक्ष में आयोजित बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की बैठक में बताया गया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के अनुसार सभी योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करना और अयोग्य नामों को हटाना है। यह कार्य बिहार में वर्ष 2003 के बाद पहली बार इतनी गहनता से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की गलती या लापरवाही पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

कार्यक्रम के तहत, 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर भरे हुए निर्वाचन प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा और उन्हें बीएलओ ऐप पर अपलोड किया जाएगा। 1 अगस्त 2025 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन होगा, जिसके बाद 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावा और आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 25 सितंबर 2025 तक किया जाएगा, और 30 सितंबर 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

 

इस विशेष अभियान में प्रत्येक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं की गृहवार गणना की जाएगी। प्रत्येक मतदाता को एन्युमरेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म की दो-दो प्रतियां निशुल्क दी जाएंगी, जो वेबसाइट https://voters.eci.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती हैं। सत्यापन के बाद बीएलओ मतदाता से फॉर्म प्राप्त कर उसकी एक हस्ताक्षरित प्रति मतदाता को देंगे, जो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची तैयार करने का आधार बनेगी।

 

मतदाताओं के वर्गीकरण के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। 1 जनवरी 2003 की अंतिम मतदाता सूची में शामिल नाम वाले मतदाताओं को उस सूची की छाया प्रति के साथ एनेक्सर-सी देना होगा। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है लेकिन नाम 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें स्वहस्ताक्षरित पहचान दस्तावेज देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को स्वयं का और माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। जबकि, 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को स्वयं के साथ-साथ माता-पिता दोनों के दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।

 

इस अभियान में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। बीएलए प्रारूप प्रकाशन से पहले प्रतिदिन अधिकतम 50 और प्रारूप प्रकाशन के बाद प्रतिदिन अधिकतम 10 फॉर्म उपलब्ध करा सकते हैं। प्रत्येक आवेदन के साथ बीएलए को एक सत्यापन अंडरटेकिंग देना होगा कि संबंधित मतदाता की जानकारी सत्य है।

 

जिला निर्वाचन कार्यालय लखीसराय को अब तक विभिन्न दलों से प्राप्त बीएलए की संख्या भी बताई गई है: राजद 482, जदयू 585, भाजपा 721, इंडियन नेशनल कांग्रेस 411 और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 41। सभी संबंधित दलों से मतदान केंद्र वाली बीएलए की सूची निर्धारित प्रपत्र में जल्द से जल्द जमा करने का अनुरोध किया गया है। आयोग के निर्देशों के आलोक में कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए समय-समय पर अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाती रहेंगी।


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