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क्या वक्फ संशोधन बिल बदल देंगी मुसलमानों का जीवन,मिलेगा गरीबों का हक

Byadmin

Apr 5, 2025

 

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद की दोनों सदनों ने पारित कर दिया है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक कानून बन जाएगा. लेकिन उससे पहले वक्फ बिल का विरोध शुरू हो गया है. कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, वहीं कई जगहों पर बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ है और इस बिल को असंवैधानिक बताया जा रहा है.

 

वहीं दूसरी ओर सरकार लगातार यह कह रही है कि उसने नेकनीयती से यह बिल लाया है और इस बिल के जरिए वह उस गलती को सुधारेगी जो वक्फ के नाम पर किए गए हैं.

 

वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा

 

वक्फ यानी अल्लाह के नाम पर किया गया दान, जिसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक दोनों होता है. लेकिन इस बात से मुसलमान समाज भी सहमत है कि वक्फ के नाम पर कई गलतियां हुई हैं. वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा है, जिसे हटाने का कोई प्रयास अबतक नहीं किया गया है. इमाम साजिद राशिद यह मानते हैं कि सरकार ने जो वक्फ बिल संसद से पास कराया है, वह सही है. इस बिल का वे लोग विरोध कर रहे हैं, जो वक्फ की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा जमा कर बैठे हैं. इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि वक्फ की संपत्ति पर जो अवैध कब्जा है उसे हटाया जाएगा या फिर उनसे मुनासिब किराया वसूला जाएगा, ताकि गरीब मुसलमानों का हित साधा जाए. मुसलमानों को यह बिल जरूर पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने पढ़ा है उसके बाद ही इस बिल पर राय बनाना चाहिए.

 

वहीं मौलाना तहजीब भी यह मानते हैं और झारखंड में मौजूद कई वक्फ प्रॉपर्टी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस प्रॉपर्टी से 20-25 हजार रुपया किराया मिलना चाहिए, वह महज 12-15 सौ रुपए ही मिलता है. अगर मंत्री किरण रिजीजू इस स्थिति में बदलाव कर पाते हैं, तो यह मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा होगा.

 

*वक्फ बिल में बाई यूजर के टर्म को हटाया गया*

 

वक्फ बिल में पहले यह प्रावधान था कि इस्तेमाल के आधार पर संपत्ति का मालिकाना हक तय किया जाता था, जिसे बाई यूजर कहा जाता था. इस प्रावधान को सरकार ने हटा दिया है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 15-20 साल के किसी संपत्ति को इस्तेमाल कर रहा है तो वह उसका मालिक नहीं हो जाता है उसे मालिकाना हक जताने के लिए दस्तावेज देने होंगे, जिसका विरोध हो रहा है. मोहम्मद फैजी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड झारखंड के सदस्य हैं, वे इस टर्म को हटाए जाने का विरोध करते हुए कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी के कागज हमारे पास हों, उस सूरत में बाई यूजर के जरिए वक्फ की संपत्ति को बताया जा सकता था, लेकिन अब वक्फ की संपत्ति बर्बाद हो सकती है.

 

*वक्फ की संपत्ति रजिस्टर्ड और ऑनलाइन होने से पारदर्शिता रहेगी, भष्ट्राचार पर कसेगा शिकंजा*

 

वक्फ बिल में यह प्रावधान किया गया है कि वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर किया जाएगा और उनका विवरण ऑनलाइन भी मौजूद रहेगा. इस व्यवस्था से वक्फ संपत्ति का पूरा विवरण पारदर्शी हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति वक्फ की संपत्ति पर अनाधिकार कब्जा नहीं कर पाएगा. साथ ही अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसपर भी लगाम कसी जाएगी.

 

*वक्फ प्रॉपर्टी पर अगर कोई विवाद हो तो खुला है कोर्ट का दरवाजा*

 

वक्फ की संपत्ति पर अबतक जो विवाद होता था, उसके खिलाफ कोर्ट में जाना संभव नहीं था, जिसकी वजह से कई केस इस तरह के सामने आए थे, जिसमें यह आरोप लगा था कि गलत तरीके से किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दिया गया. लेकिन नए बिल में यह प्रावधान है कि अगर आपको वक्फ की संपत्ति पर कोई शंका है, तो आप रेवेन्यू, सिविल और फिर हाईकोर्ट भी जा सकते हैं.

 

*संपत्ति पर महिला उत्तराधिकार को किया गया है सुरक्षित*

 

वक्फ बिल में महिलाओं के उत्तराधिकार को सुरक्षित किया गया है, ताकि उन्हें संपत्ति से वंचित करके वक्फ ना किया जा सके. बिल का यह प्रावधान महिला अधिकारों को सुरक्षित करता है. बिल में यह प्रावधान भी है कि कोई भी व्यक्ति तभी वक्फ कर सकता है जबकि वह कम से कम पांच साल त मुसलमान रहा हो, अन्यथा उसके वक्फ को कानूनी नहीं माना जाएगा.


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