
सरायकेला, अप्रैल 2026: माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक 11 मार्च 2026 को क्रिमिनल अपील (डीबी) संख्या 372/23 में पारित आदेश के अनुपालन में सरायकेला-खरसावां स्थित मंडल कारा का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

यह निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), सरायकेला-खरसावां के सचिव एवं सिविल सर्जन द्वारा किया गया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह जांच करना था कि जेल में पर्याप्त चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हैं या नहीं, दवाओं की स्थिति क्या है तथा डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित है या नहीं।

निरीक्षण मंडल कारा सरायकेला के अधीक्षक एवं जेलर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान ओपीडी सह औषधालय एवं जेल अस्पताल का निरीक्षण किया गया तथा स्टाफ से दवाओं, उपकरणों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली गई।
निरीक्षण के क्रम में जेल के विभिन्न वार्डों का भी दौरा किया गया तथा कैदियों से उनके स्वास्थ्य, ओपीडी सह डिस्पेंसरी के कार्य संचालन, दवाओं की उपलब्धता एवं डॉक्टरों की उपस्थिति के बारे में जानकारी ली गई। कुछ कैदियों द्वारा डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति एवं सेवाओं को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दवाएं उपलब्ध थीं, किन्तु कुछ आवश्यक उपकरणों की कमी है। इस पर सिविल सर्जन ने आश्वासन दिया कि आवश्यक उपकरण शीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
साथ ही, यह भी बताया गया कि डॉक्टर की सहायता हेतु एएनएम (ANM) एवं मल्टी पर्पस वर्कर की जल्द ही तैनाती की जाएगी।
निरीक्षण दल द्वारा दवाओं के स्टॉक रजिस्टर सहित अभिलेखों के समुचित संधारण के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए।
यह संयुक्त निरीक्षण जेल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं कैदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
There is no ads to display, Please add some


Post Disclaimer
स्पष्टीकरण : यह अंतर्कथा पोर्टल की ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है और इसे अंतर्कथा डॉट कॉम की टीम ने सम्पादित नहीं किया है
Disclaimer :- This is an automated news feed of Antarkatha News Portal. It has not been edited by the Team of Antarkatha.com
