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सरायकेला-खरसावां: स्लीपर बसों के लिए ‘डेडलाइन’ जारी; सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर रद्द होगा पंजीकरण, ऑपरेटरों को सख्त निर्देश।

Byadmin

Jan 16, 2026

 

सरायकेला: जिला परिवहन कार्यालय ने जिले में संचालित होने वाली बसों, विशेषकर स्लीपर कोचों में यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने Central Institute of Road Transport (CIRT) और CMVR, 1989 के तहत नई गाइडलाइन जारी करते हुए बस स्वामियों को चेतावनी दी है कि सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

स्लीपर कोच में बड़े बदलाव के निर्देश

प्रशासन ने स्लीपर बसों में लगने वाले ड्राइवर पार्टीशन डोर और स्लाइडर्स को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। यह कदम आपातकालीन स्थिति में यात्रियों के सुरक्षित निकास को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।

 

फायर सेफ्टी (FDSS) पर विशेष जोर

बसों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए एक माह के भीतर Fire Detection and Suppression System (FDSS) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक वाहन में 10 किलोग्राम क्षमता का अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, जिसका गेज ‘ग्रीन ज़ोन’ (कार्यशील स्थिति) में रहना अनिवार्य है।

 

पंजीकरण के लिए कड़े होंगे नियम

अब किसी भी बस का पंजीकरण केवल तभी होगा जब उसके पास अनुमोदित परीक्षण एजेंसी की वैध स्वीकृति और फॉर्म 22/22A होगा। चेसिस को अनधिकृत रूप से बढ़ाकर बनाई गई बस बॉडी को अवैध माना जाएगा और ऐसी बसों का परिचालन बंद कर दिया जाएगा।

 

ले-आउट ड्राइंग और तकनीकी मानक

पंजीकरण के समय बस का पूर्ण ले-आउट ड्राइंग देना होगा, जिसमें आपातकालीन निकास (Emergency Exits), आयाम और रूफ हैच की स्पष्ट स्थिति दर्शाई गई हो। जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि AIS:052 एवं AIS:119 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

 


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