
सरायकेला: सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर न्याय और आर्थिक सहायता दिलाने की दिशा में सरायकेला जिला प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मोटरयान अधिनियम (MV Act) के तहत एक सड़क दुर्घटना मामले में मृतक के आश्रित को क्षतिपूर्ति की द्वितीय किस्त प्रदान की गई।
क्षतिपर्ति राशि का विवरण प्रशासन द्वारा मृतक के आश्रित के लिए कुल ₹9,41,517 की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई है। इसी क्रम में आज ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) का चेक द्वितीय किस्त के रूप में प्रदान किया गया। बता दें कि इससे पूर्व भी तीन लाख रुपये की प्रथम किस्त दी जा चुकी है। शेष राशि का भुगतान भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आगामी किस्तों में किया जाएगा।

चेक वितरण और प्रशासनिक उपस्थिति अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार की गरिमामय उपस्थिति में, नीलाम पत्र शाखा के प्रभारी पदाधिकारी श्री कमलेश कुमार दास ने मृतक के आश्रित को चेक सौंपा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत देना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए पारदर्शी व विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण अपील इस अवसर पर जिला प्रशासन ने सभी वाहन चालकों के लिए एक जरूरी एडवायजरी जारी की है। प्रशासन ने अपील की है कि वाहन चालक सदैव अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज रखें:
वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र (RC)
वैध ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
बीमा प्रमाण पत्र (Insurance)
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC)
प्रशासन के अनुसार, इन दस्तावेजों का होना न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है, बल्कि किसी दुर्घटना की स्थिति में बीमा दावा (Insurance Claim) और क्षतिपूर्ति भुगतान की प्रक्रिया को सरल और सुचारू बनाता है।
मुख्य बिंदु
कुल स्वीकृत राशि: ₹9,41,517/-
आज प्रदान की गई राशि: ₹3,00,000/- (द्वितीय किस्त)
उपस्थिति: ADC जयवर्धन कुमार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी कमलेश कुमार दास।
संदेश: यातायात नियमों का पालन करें और वाहन के दस्तावेज साथ रखें।
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