
*सरायकेला* -होली के त्यौहार के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अधीक्षक उत्पाद, सरायकेला-खरसावां के कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में 4 मार्च 2026 को पूर्णतः शराब बंदी (Dry Day) रहेगी।

आदेश के मुताबिक, जिले के भीतर आने वाले

समस्त देशी एवं कम्पोजिट शराब दुकानें।
झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) का गोदाम।
उत्पाद प्रपत्र-19, 19B, 20 की अनुज्ञप्ति परिसर।
होटल, रेस्तरां और बार जहाँ शराब परोसी जाती है।
अन्य सभी उत्पाद अनुज्ञप्ति परिसर 4 मार्च को बंद रहेंगें।
उत्पाद अधीक्षक ने सरायकेला, आदित्यपुर और चांडिल अंचल के अवर निरीक्षकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सभी अनुज्ञप्ति परिसरों को सीलबंद करना सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बंदी के साथ-साथ, जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए निरंतर गश्ती और छापेमारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होली के अवसर पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
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