

बलियापुर में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में, स्थानीय निवासी राजू गोस्वामी को दोषी ठहराया गया है। यह मामला कालूबथान के रहने वाले सुभान अंसारी की हत्या से जुड़ा है। अदालत ने पर्याप्त सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर बलियापुर के एक व्यक्ति को इस अपराध का दोषी पाया है।
न्यायालय के इस निर्णय ने सुभान अंसारी के परिवार को न्याय की एक उम्मीद दी है, जो लंबे समय से इस मामले में न्याय का इंतजार कर रहे थे। राजू गोस्वामी की सजा पर फैसला 25 सितंबर, 2025 को सुनाया जाएगा। इस सुनवाई के दौरान, अदालत सजा की गंभीरता और अपराध की प्रकृति पर विचार करेगी और उचित दंड निर्धारित करेगी।

इस घटना ने पूरे बलियापुर और आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैला दी थी। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि दोषी को सख्त सजा मिलेगी, जिससे भविष्य में इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। यह मामला कानून और व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है, जो यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और अपराध करने पर उसे दंडित किया जाएगा।

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