
केंदुआ। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अंतर्गत संचालित आउटसोर्सिंग कंपनियों में इनदिनों बगैर VTC प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों के माइन्स में कार्य किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि खान अधिनियम 1952 के तहत यह वैधानिक प्रावधान है
कि माइन्स से संबंधित कार्यरत कर्मियों को बगैर VTC प्रशिक्षण के कार्य करना दण्डनीय अपराध है उसके बावजूद भी संचालित आउटसोर्सिंग निजी कंपनियों में वाल्वो चालक,पोकलेन, डोजर ,ग्रेडर आपरेटर,पानी टेकर चालक,व अन्य दर्जनों कर्मी अवैध रूप से कार्य कर रहे है। जो नियमो का उल्लंघन है।

और वैसे कर्मियों के साथ कार्य के दौरान किसी प्रकार का दुर्घटना में घायल होने या कर्मी के मौत होने पर चिकित्सालय में मौत की पुष्टि कर मामले को लीपापोती कर दी जाती है। और इस अवैध प्रकरण में आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ बीसीसीएल प्रबंधन की गहरी सांठगांठ बताई जा रही है। जो डीजीएमएस अधिकारियों के लिए चुनौती है एवं जांच का विषय है। वहीं सूत्रों का कहना है

कि यदि संचालित आउटसोर्सिंग कंपनियों में डीजीएमएस द्वारा छापामारी की जाय तो बगैर VTC के कार्यरत दर्जनों कर्मी आसानी से पकड़े जा सकते हैं तथा इसके पीछे छुपे कई तथ्य खुलकर सामने आ सकते है।
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