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पांच लोगों की निर्मम हत्या, दोषी को फांसी की सजा

Byadmin

Sep 25, 2025

 

चांडिल, सरायकेला: चांडिल की एक अदालत ने एक जघन्य हत्याकांड में पांच लोगों की हत्या के आरोपी चुन्नू मांझी को फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिनद्र नाथ सिन्हा की अदालत ने चुन्नू मांझी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।

क्या है मामला?

यह घटना 23 फरवरी 2019 की है। कपाली थाना क्षेत्र के चुड़ीसिली गांव में आरोपी चुन्नू मांझी ने अपने पुतले मांझी के साथ मिलकर पति-पत्नी और उनके तीन बच्चों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी ने पीड़ित परिवार के घर और मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी थी।

पुलिस और अभियोजन पक्ष की भूमिका

पुलिस ने मृतक के भाई सिद्धू सोरेन के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच इंस्पेक्टर रोपना राम ने की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हर्ष कार्बन ने कुल 11 गवाहों की गवाही कराई और घटना में इस्तेमाल हुए हथियार को भी अदालत में पेश किया। उन्होंने इसे एक दुर्लभ और जघन्य अपराध बताते हुए आरोपी के लिए फांसी की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

अदालत ने चुन्नू मांझी को धारा 302 (हत्या) के तहत फांसी और ₹20,000 का जुर्माना, तथा धारा 427 (संपत्ति को नुकसान) के तहत 2 साल की कैद की सजा सुनाई है

 

 

 

 


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